उज्जैन नगर निगम ने महाकाल मंदिर के आसपास 500 मीटर के क्षेत्रों कई सालों से निर्माण पर लगा प्रतिबंधित हटा लिया है। शुक्रवार को नगर निगम ने पत्र जारी कर निर्माण करने की अनुमति देने का फैसला किया है।
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महापौर मुकेश टटवाल ने बताया
महाकाल शिव लिंग क्षरण को लेकर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर परिसर के 500 मीटर दायरे में अतिक्रमण हटाने के निदेश दिए थे। लेकिन, इसके बाद यहां पर निर्माण पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। बीते तीन वर्षों से हम इसको लेकर कोशिश कर रहे थे।
निगम आयुक्त आशीष पाठक के जारी आदेश अनुसार महाकाल मंदिर परिधि के 500 मीटर क्षेत्र में रहवासी नगर निगम से विधिवत अनुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य कर सकेंगे, बिना अनुमति लिए किए गए निर्माण कार्यों को निगम द्वारा हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी।