Friday, July 31, 2026
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ललितपुर में हल्कू हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद: शराब के नशे में कुल्हाड़ी से हमला कर की थी हत्या – Lalitpur News


ललितपुर2 मिनट पहले

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ललितपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एससी-एसटी एक्ट ने गुरुवार को एक हत्या मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को अर्थदंड भी देना होगा।

मामला 16 नवंबर 2021 का है। थाना गिरार के ग्राम कुर्रट में शाम 7 बजे भान सिंह और अभिषेक विश्वकर्मा शराब पीकर गांव वालों से गाली-गलौज कर रहे थे। हल्कू ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। इस पर दोनों ने उसके साथ मारपीट की।

हल्कू किसी तरह भागकर घर पहुंचा और परिजनों को बताया। जब वह पुलिस में शिकायत करने जा रहा था, तभी दोनों आरोपी कुल्हाड़ी लेकर उसके घर में घुस आए। उन्होंने हल्कू के सिर, माथे और पैर पर वार किए। परिजनों के पहुंचने से पहले ही दोनों आरोपी धमकी देकर भाग गए।

मृतक के भाई टीकाराम ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरा और शव का पोस्टमॉर्टम कराया। न्यायाधीश सुनील सिंह ने गवाहों के बयान, साक्ष्य और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर दोनों को धारा 302 के तहत दोषी पाया।

शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि सुनवाई के दौरान वादी और आरोपी अभिषेक के बीच राजीनामा हुआ था। काफी जिरह के बाद दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है।



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