23 साल के लड़के के साथ घूमने गई 40 वर्ष की महिला, लगा दिया रेप का आरोप… अब सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

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23 साल के लड़के के साथ घूमने गई 40 वर्ष की महिला, लगा दिया रेप का आरोप… अब सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात


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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्षीय युवक को 40 वर्षीय महिला के साथ रेप के आरोप में नौ महीने जेल में रहने के बाद अंतरिम जमानत दी. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि दोनों की सहमत…और पढ़ें

रेप के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में 23 वर्षीय युवक को राहत दी है.

हाइलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्षीय युवक को अंतरिम जमानत दी.
  • कोर्ट ने कहा, महिला अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी.
  • युवक को अपनी आजादी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रेप के आरोप में जेल में बंद एक 23 वर्षीय युवक को अंतरिम जमानत दे दी. इस युवक पर एक 40 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार का आरोप है. कोर्ट ने कहा कि युवक नौ महीने से जेल में है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं. इसलिए उसको जमानत दी जा रही है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने पूछा कि जब महिला अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी, तो पुलिस ने बलात्कार का मामला कैसे दर्ज किया. बेंच ने कहा कि एक हाथ ताली नहीं बजा सकता. आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला किस आधार पर दर्ज किया? वह महिला बच्ची नहीं है, वह 40 साल की है. वे दोनों साथ में जम्मू गए थे. फिर धारा 376 क्यों लगाई गई?

कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाए और उसे शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि युवक को अपनी आजादी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और न ही वह महिला से संपर्क करने की कोशिश करे.

युवक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों से कौन प्रभावित होता है? यह मामला उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें युवक ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अंतरिम जमानत देने से इनकार किया गया था.

कोर्ट का यह फैसला मामले की परिस्थितियों पर आधारित था, जहां यह सवाल उठा कि क्या पुलिस ने उचित आधार के बिना बलात्कार का मामला दर्ज किया. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए यह स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों की सहमति और परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है. इस अंतरिम जमानत के साथ कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि आरोपी कानूनी प्रक्रिया का पालन करे और मामले की अगली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हो. यह मामला अब ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा, जहां आरोपों पर विस्तार से विचार किया जाएगा.

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संतोष कुमार

न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स…और पढ़ें

न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स… और पढ़ें

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23 साल के लड़के संग घूमने गई 40 वर्ष की महिला, लगा दिया रेप का आरोप… अब सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात



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