Wednesday, May 27, 2026
Homeराज्यदिल्लीआवारा कुत्ता केस- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज: राज्यों के मुख्य...

आवारा कुत्ता केस- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज: राज्यों के मुख्य सचिव पेश होंगे; कोर्ट बोला था- आदेश का सम्मान नहीं, आने दीजिए, हम निपटेंगे


  • Hindi News
  • National
  • Delhi NCR Dog Attack Case Hearing Update; Supreme Court | Chief Secretaries

नई दिल्ली38 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों के मामले में मामले में सुनवाई होगी। इस दौरान पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया गया है।

इससे पहले 31 अक्टूबर को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी।

जस्टिस नाथ ने कहा था, “जब हम मुख्य सचिवों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहते हैं, तो वे इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। हमारे आदेश का कोई सम्मान नहीं है। तो ठीक है, उन्हें आने दीजिए। हम उनसे निपट लेंगे।”

27 अक्टूबर- कोर्ट ने राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालन हलफनामा (कार्रवाई की रिपोर्ट) दिया है।

कोर्ट ने कहा- बाकी राज्यों ने अब तक यह बताने वाली रिपोर्ट दाखिल नहीं की है कि उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों के तहत क्या कदम उठाए हैं।

22 अगस्त- कोर्ट ने बढ़ाकर पूरे देश में कर दिया था

22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े केस का दायरा दिल्ली-एनसीआर से बढ़ाकर पूरे देश में कर दिया था और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। वहीं, कोर्ट ने कहा था,

QuoteImage

जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है, वहीं वापिस छोड़ दिया जाए। हालांकि, रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए।

QuoteImage

कोर्ट ने 11 अगस्त के 2 जजों की बेंच के उस आदेश को बेहद कठोर बताया था, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था।

SC ने कहा था- नेशनल लेवल पर पॉलिसी जरूरी

  • जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा- इसके लिए नेशनल लेवल पर पॉलिसी बननी चाहिए। हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है।
  • देश के बाकी हाईकोर्ट में जहां भी मामले लंबित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद अक्टूबर के लिए लिस्ट कर दी है।

—————————————————-

मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…

कुत्तों के हमले से बच्ची की मौत, हर 5 डॉग बाइट विक्टिम में 1 बच्चा; समझें आवारा कुत्तों का बिहेवियर

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां 6 साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्ते बच्ची को मुंह में दबाकर एक किनारे ले गए और नोच-नोच कर मार डाला। तो चलिए, आज जरूरत की खबर में बात करेंगे कि आवारा कुत्तों से हमलों के पीछे की वजहें क्या हैं? पूरी खबर पढ़ें…



Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments