मध्यप्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के साथ मिलने वाले एरियर के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए IFMIS विंडो खोल दी गई है।
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दैनिक भास्कर की खबर के बाद वित्त विभाग के आयुक्त कोष एवं लेखा ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय संयुक्त संचालकों और कोषालय अधिकारियों को एरियर का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। अब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बिल लगने शुरू होंगे। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली पर इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
आयुक्त कोष एवं लेखा ने जारी आदेश में बताया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। इस 2% वृद्धि का एरियर तीन समान किस्तों में दिया जाएगा। जनवरी से सितंबर 2026 तक के 9 महीने के एरियर की किस्तें नवंबर 2026, दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 में जारी होंगी।
अक्टूबर 2026 का एरियर नकद मिलेगा
आदेश के अनुसार, अक्टूबर 2026 के महंगाई भत्ते का एरियर कर्मचारियों को नकद भुगतान के रूप में दिया जाएगा। एरियर की गणना और भुगतान के लिए IFMIS-Payroll Admin में Arrear Calculation/Verification स्क्रीन के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इसके तहत जनवरी से सितंबर 2026 तक के एरियर के लिए ‘State Employee DA Arrear – Arrear Duration (Jan 2026 to Sept 2026) DA Arrear’ विकल्प चुनना होगा। वहीं, 1 जनवरी 2024 से देय महंगाई भत्ते के एरियर सहित भुगतान के लिए ‘Arrear (01 Jan 2024 including DA arrear)’ विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इस प्रक्रिया की जानकारी देकर जरूरी कार्रवाई कराएं।
गौरतलब है कि दैनिक भास्कर ने 4 नवंबर को कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने को लेकर खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद वित्त विभाग ने 5 नवंबर को भुगतान संबंधी निर्देश जारी किए।
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