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अगर एटीएम से पैसे नहीं निकला लेकिन आपके अकाउंट से रकम कट जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. RBI के नियमों के तहत बैंक को तय समय में पैसा वापस करना होता है. ऐसे मामलों में सबसे पहले ATM स्लिप, SMS और ट्रांजेक्शन डिटेल्स सुरक्षित रखें, फिर तुरंत बैंक के कस्टमर केयर में शिकायत दर्ज करें और कंप्लेंट नंबर नोट करें. आमतौर पर 5 कामकाजी दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है.
आज के समय में एटीएम से पैसे निकालना आम बात हो गई है, लेकिन कई बार लोगों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन मशीन से कैश बाहर नहीं आता. यह समस्या किसी भी बैंक के एटीएम में हो सकती है और अक्सर नेटवर्क फेल, तकनीकी खराबी या कैश खत्म होने की वजह से ऐसा होता है. कई बार लोग घबरा जाते हैं, खासकर जब रकम बड़ी हो.
हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं. नियमों के मुताबिक अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाए और खाते से पैसा कट जाए, तो बैंक को तय समय के भीतर ग्राहक का पैसा वापस करना होता है. ऐसे मामलों में घबराने की बजाय सही कदम उठाना बेहद जरूरी है.
ATM से कैश बाहर न निकले तो क्या करें?
अगर एटीएम से कैश नहीं निकला लेकिन खाते से पैसे कट गए हैं, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन से जुड़ी सभी जानकारी सुरक्षित रखें. एटीएम स्लिप मिले तो उसे संभालकर रखें. अगर स्लिप नहीं निकली तो मोबाइल पर आए SMS अलर्ट का स्क्रीनशॉट लें या ट्रांजेक्शन का फोटो खींच लें. ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, समय और एटीएम लोकेशन नोट कर लेना भी जरूरी है. ये सभी चीजें बैंक में शिकायत दर्ज कराने के समय सबूत के तौर पर काम आती हैं. कई लोग तुरंत एटीएम छोड़ देते हैं और बाद में डिटेल्स नहीं मिल पातीं, जिससे समस्या बढ़ जाती है. इसलिए किसी भी फेल ट्रांजेक्शन के बाद जल्दबाजी न करें और जरूरी जानकारी सुरक्षित कर लें.
बैंक के कस्टमर केयर से बात करें
इसके बाद तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर कॉल करें. हर बैंक का टोल फ्री नंबर कार्ड के पीछे लिखा होता है. शिकायत दर्ज कराने के बाद बैंक आपको एक कंप्लेंट नंबर या टिकट नंबर देता है. इसे नोट करके रखें, क्योंकि आगे ट्रैकिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. कई मामलों में बैंक का सिस्टम खुद फेल ट्रांजेक्शन को पहचान लेता है और कुछ घंटों या 24 घंटे के अंदर पैसा वापस आ जाता है. लेकिन अगर पैसा वापस नहीं आए तो शिकायत नंबर के जरिए लगातार फॉलो-अप करना जरूरी होता है. RBI के नियमों के अनुसार आमतौर पर 5 कामकाजी दिनों के भीतर रिफंड मिल जाना चाहिए.
पैसा वापस न मिले तो क्या करें?
अगर 5 कार्य दिवस बीत जाने के बाद भी आपके खाते में पैसा वापस नहीं आता है, तो अगला कदम बैंक की शाखा में जाकर लिखित शिकायत देना होना चाहिए. अपने होम ब्रांच में जाकर ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी दें और शिकायत की कॉपी अपने पास रखें. जरूरत पड़ने पर ब्रांच मैनेजर से सीधे बात करें और मामले को एस्केलेट करने के लिए कहें. कई बार बैंक की ओर से देरी होने पर ग्राहक को मुआवजा भी दिया जा सकता है. RBI के नियमों के तहत तय समय में रिफंड नहीं मिलने पर बैंक पर पेनाल्टी लग सकती है.
अगर बैंक फिर भी कार्रवाई नहीं करता, तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल या RBI के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है. आजकल डिजिटल बैंकिंग बढ़ने के साथ ऐसे मामलों में भी तेजी आई है, इसलिए ग्राहकों को जागरूक रहना बेहद जरूरी है. एटीएम इस्तेमाल करते समय हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित जगह की मशीन चुनें और ट्रांजेक्शन पूरा होने तक स्क्रीन पर नजर बनाए रखें. सही जानकारी और समय पर शिकायत करने से आपका पैसा सुरक्षित वापस मिल सकता है.
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यशस्वी यादव एक अनुभवी बिजनेस राइटर हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में दो साल का अनुभव है। ये नेटवर्क18 के साथ मनी सेक्शन में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं। यशस्वी का फोकस बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों को रिस…और पढ़ें

