लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। गवाहों के उपस्थित न होने पर जिला जज शिवकुमार सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक गवाह अनिल कुमार सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। यह मामला इस समय अभियोजन साक्ष्य के चरण में है। अभियोजन पक्ष अब तक 44 गवाह पेश कर चुका है। बुधवार को अदालत में तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया सहित पांच गवाहों को तलब करने की सूची दाखिल की गई थी। अदालत ने इन गवाहों को समन जारी किए थे, जिनमें से तीन पर समन तामील भी हो गया था। इसके बावजूद, गुरुवार को कोई भी गवाह बयान देने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया क्षेत्र में हुई हिंसा से संबंधित है। इस घटना में चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है।
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खीरी हिंसा गवाह नहीं पहुंचे, गैर-जमानती वारंट जारी: पूर्व मंत्री के बेटे आशीष समेत 13 आरोपियों के मुकदमे में, अगली सुनवाई 6 मई को – Lakhimpur-Kheri News
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