हरसूद कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई हैं। सजा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी सूरज पिता रमेश उईके (22) निवासी खालवा को सुनाई हैं। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल चौहान ने की।
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अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि घटना 14 दिसंबर 2022 की हैं। पीड़िता की मां ने थाना खालवा पर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि बेटी को घर पर छोड़कर वह बाजार गई थी। वापस लौटी तो बेटी घर पर नहीं थी। उसे आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया लेकिन कहीं पता नहीं चला।
खालवा पुलिस ने 18 जनवरी 2023 को उसे आरोपी सूरज उईके के कब्जे से दस्तयाब किया।
पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने बताया, आरोपी की बहन उसके गांव में दी थी। वह वहां आता जाता था। जिससे उसकी जान पहचान हो गई थी। वह उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया और उसे एक कमरे में रखा। वहां उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम किया। इधर, डीएनए रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।