Tuesday, April 28, 2026
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भास्कर अपडेट्स: फारूक अब्दुल्ला बोले- आर्टिकल 370 की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा बनी रहेगी


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32 मिनट पहले

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नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली पार्टी का मेन एजेंडा बनी रहेगी। इस संघर्ष से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी हर हाल में जम्मू और कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी।

अब्दुल्ला सोमवार को मध्य कश्मीर के बडगाम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए नुकसानदायक नहीं है।

उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करना जरूरी है ताकि एक चुनी हुई सरकार बिना किसी बेवजह की रुकावट के असरदार ढंग से काम कर सके और अहम फैसले ले सके।

आज की बाकी बड़ी खबरें…

कोडागु में हमले की घटना के बाद कर्नाटक पर्यटन विभाग ने होमस्टे के नियम सख्त किए

कर्नाटक पर्यटन विभाग ने अन्य विभागों के सहयोग से, पूरे राज्य में होमस्टे के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का फिर से मूल्यांकन किया है और कई उपाय सुझाए हैं। सरकार ने होमस्टे और ‘बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट’ (नाश्ते के साथ रहने की सुविधा) देने वाली जगहों के लिए, अपने रिसेप्शन या मुख्य प्रवेश द्वार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है।

यह कदम हाल ही में कोडागु जिले के एक होमस्टे में एक अमेरिकी नागरिक के साथ हुए यौन हमले की घटना के बाद उठाया गया है। झारखंड के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

लद्दाख में 5 नए जिलों को मंजूरी, अब 7 जिले हुए

लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 27 अप्रैल को 5 नए जिलों (नुब्रा, शम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास) के गठन को मंजूरी दी। इसके साथ ही केंद्रशासित प्रदेश में जिलों की संख्या 7 हो गई है। यह मांग लंबे समय से उठ रही थी। यह फैसला गृह मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बाद लागू किया गया। नए जिले बनने से सरकारी सेवाएं लोगों तक जल्दी पहुंचेंगी और प्रशासनिक कामकाज आसान होगा।

महाराष्ट्र की अदालत ने BJP मंत्री नितेश राणे को पहले एक महीने की जेल की सजा सुनाई, बाद में निलंबित की

सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराया। यह मामला तब का है जब राणे विपक्ष में थे और उन्होंने NHAI के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंक दिया था। अदालत ने उन्हें एक महीने की जेल की सजा सुनाई और कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।

बाद में, अदालत ने राणे की सजा को निलंबित कर दिया, जिससे उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का समय मिल गया; वहीं, इस मामले में आरोपी 29 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया।



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