मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे ‘साक्षर बचपन, सुरक्षित बचपन’ विशेष जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को विजयपुरा स्थित डॉ. सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सत्य प्रकाश ने विद्यार्थियों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, बाल अधिकारों तथा पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को अपने शरीर और अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार से बच्चा असहज या असुरक्षित महसूस करे तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। इसकी जानकारी तत्काल माता-पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को देनी चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश आनंद कुमार ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्तेमाल में सतर्क रहने तथा किसी संदिग्ध परिस्थिति में तत्काल सहायता लेने की सलाह दी। विद्यालय के चेयरमैन दिनेश चंद्र सर्राफ ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार या विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी हर बात माता-पिता से साझा करने की अपील की। कहा कि जागरूकता बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के डायरेक्टर आयुष कुमार सर्राफ ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने जागरूकता संबंधी जानकारी प्राप्त करने के साथ अपनी जिज्ञासाएं भी रखीं, जिनका समाधान किया गया। कार्यक्रम में आकांक्षा गुप्ता, शुभा शर्मा, रिया सिंह, प्रियंका, आकर्षित गुप्ता, प्रीति पांडेय, चंद्रेश त्रिपाठी, प्रवीण सिंह, रीना श्रीवास्तव, उपेंद्र, विक्रम सिंह, कीर्ति जायसवाल सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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मिर्जापुर में बच्चों को गुड टच-बैड टच बताया: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाल अधिकारों और साइबर सुरक्षा पर किया जागरूक – Mirzapur News
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