राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के आम चुनाव-2026 की घोषणा कर दी है। इसके तहत सलूम्बर जिले की नगर परिषद सलूम्बर में दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को होगा। इस दिन नगर परिषद सलूम्बर के सभी इलाकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये आदेश सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग ने 27 अगस्त 2026 को जारी किया है। ये छुट्टी नगर परिषद सलूम्बर क्षेत्र के सभी सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। इसका मकसद यह है कि सभी मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनैद ने बताया कि ये छुट्टी मतदान के दिन के साथ-साथ अगर किसी इलाके में दोबारा मतदान होता है, तो उस दिन भी लागू होगी। श्रम आयुक्त, राजस्थान और जिला कलेक्टर, सलूम्बर ने निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक मतदान के दिन अपने यहां काम करने वाले मजदूरों को सवैतनिक छुट्टी दें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के तहत, किसी भी कारोबार, व्यवसाय या औद्योगिक संस्थान में काम करने वाले हर योग्य मतदाता को वोट डालने का मौका देना जरूरी है। इसमें सभी कामगार, यहां तक कि आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं, उन्हें मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी मिलेगी। श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि अगर कोई मालिक किसी योग्य कर्मचारी या कामगार को वोट डालने के लिए सवैतनिक छुट्टी नहीं देता है, तो उसके खिलाफ नियमों के हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है। जिला प्रशासन ने नगर परिषद सलूम्बर क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और वोट जरूर डालें।
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