Friday, July 31, 2026
Homeराज्यउत्तरप्रदेशनाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा: सिद्धार्थनगर कोर्ट ने सुनाई...

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा: सिद्धार्थनगर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, 1 लाख का जुर्माना – Siddharthnagar News


रोहित सिंह | सिद्धार्थनगरकुछ ही क्षण पहले

  • कॉपी लिंक

सिद्धार्थनगर की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी माझिल उर्फ रुपईलाल को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला 2021 का है। थाना महनगा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर धारा 376AB आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

विशेष न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार की अदालत में चार साल तक मामले की सुनवाई चली। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। अदालत ने कहा कि नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसी वारदात समाज और मानवता के लिए कलंक है।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। जिला मॉनिटरिंग सेल, एडीजीसी पवन कुमार कर पाठक और न्यायालय पैरोकार आरक्षी अर्जुन की प्रभावी पैरवी से आरोपी को सजा मिली।



Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments