मुर्सलीन, मौलवी मोहम्मद हसीन और आबिद सुलतान ने कान पकड़कर मांगी माफी।
वाराणसी के आदमपुर थानाक्षेत्र की एक नाबालिग का मुस्लिम नाबालिग लड़के से निकाह कराने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस प्रकरण में पीड़िता को बरामद करते हुए निकाह पढ़ाने वाले मौलवी सहित 5 को गिरफ्तार कर लिया। इसम एक नाबालिग लड़का भी है।
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थाने में कान पकड़कर मांगी माफी आदमपुर थाने में सोमवार की देर शाम सीपी मोहित अग्रवाल के निर्देश पर दर्ज हुए धर्म परिवर्तन के मुकदमें में एक्टिव हुई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर नाबालिग पीड़िता को बरामद करते हुए। निकाह पढ़ाने वाले मौलवी सहित 5 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी में मौलवी मोहम्मद हसीन ने आरोपियों के साथ आदमपुर थाने में कान पकड़कर निकाह कराने की बात कुबूली और उठक-बैठक की। फिलहाल पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है।
कान पकड़कर बोल रहा हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई इस मुकदमें मुर्सलीन और एक अन्य के साथ मौलवी मोहम्मद हसीन निवासी जलालीपुरा को पुलिस पकड़कर थाने लायी। यहां पहले तीनों आरोपी रोये-गिड़गिड़ाए। फिर कान पकड़कर मांगी। मौलवी ने कहा – मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद उठक-बैठक की और रोया भी।
अब जानिए क्या है पूरा मामला …
वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के कोनिया इलाके में 12 साल की बच्ची के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। सीपी से नाबालिग के पिता ने शिकायत की जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अज्ञात महिला सहित दो को गिरफ्तार किया है।
वहीं पकड़े गए बाल अपचारी के पिता और एक अन्य की तलाश की जा रही है। पीड़ित के अनुसार तीन महीने पहले उसकी बच्ची को निहाल ने अगवा किया था।
जब वह बच्ची को लेने पहुंचा तो इलाके के 200 लोगों ने उसपर हमला कर दिया था। साथ ही निहाल ने कहा था कि हमने तुम्हारी बेटी का अपने मजहब में निकाह करवा दिया। अब वह हमारे मजहब की हो गयी। फिलहाल पुलिस लगातार कोनिया इलाके में दबिश दे रही है।
जहन्नुम पहुंचा देंगे तुम्हे काफिर इस संबंध में पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देते हुए आदमपुर निवासी व्यक्ति ने बताया – तीन महीना पहले मेरी 12 साल की बच्ची को कोनिया बड़ी मस्जिद के पास रहने वाला निहाल उठाकर ले गया। उसके साथ और लोग भी घर पहुंचे थे।
हम वहां पहुंचे तो निहाल और उसके घर वालों ने कहा की यहां से चले जाओ वरना जहन्नुम पहुंचा देंगे काफिर तुम्हे। वह बच्ची अब हमारी हो गयी है। उसका निकाह हमने अपने मजहब में करवा दिया है।
आदमपुर एसओ वीरेंद्र कुमार सोनकर ने बताया – सीपी के निर्देश में निहाल, उसके पिता शरीफ और बेटे और एक अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 351(2), 352, 191(2) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनिया 2021 की धारा 5 (3) में मुकदमा दर्ज हुआ किया गया है।

