नाबालिग से रेप दो आरोपियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा
झुंझुनू की विशेष POCSO अदालत ने नाबालिग से रेप के दो आरोपियों, आशीष कुमार उर्फ मोनू और नवीन कुमार उर्फ लाला, को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों को विभिन्न धाराओं के तहत भी सजा दी गई है। एक एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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गवाहों के बयानों और पेश किए गए सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने 19 सितंबर 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को सख्त सजा सुनाई।
अभियुक्तों का विवरण
अभियुक्त 1: आशीष कुमार उर्फ मोनू पुत्र रोशनलाल यादव, निवासी सांतड़िया, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुंझुनू।
अभियुक्त 2: नवीन कुमार उर्फ लाला पुत्र पप्पूराम धाणक, निवासी सांतड़िया, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुंझुनू।
यह था मामला
यह मामला 31 मार्च 2024 को बिसाऊ पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। पीड़िता, जिसकी उम्र घटना के समय 15 वर्ष थी। पीड़िता अपने बयान में बताया कि 29 मार्च 2024 को आरोपी आशीष उर्फ मोनू और मनीष उर्फ गोलू ने उसे चिड़ावा बस स्टैंड पर बुलाया और बहला-फुसलाकर अपने साथ अभियक्त आशीष के मुर्गा फार्म पर ले गए। वहाँ, आशीष ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
अगले दिन, 30 मार्च 2024 को पीड़िता को सिंघाना में छोड़ दिया गया। पीड़िता वापस झुंझुनू गई और फिर से सिंघाना लौटकर आरोपी नवीन उर्फ लाला से मिली। नवीन ने उसे रघुनाथपुरा में अपने पास बुलाया, जहाँ उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया।

