एयरटेल
DoT ने Airtel पर 2.14 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। देश की दूसरी सबसे ज्यादा यूजर्स वाली टेलीकॉम कंपनी पर दूरसंचार विभाग का डंडा चला है। कंपनी पर कर्नाटक टेलीकॉम सर्किल में सब्सक्राइबर्स नॉर्म्स के उल्लंघन की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में आई एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी मिली है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनी कोल लाइसेंस अग्रिमेंट सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया है।
वेरिफिकेशन के बिना सिम किया जारी
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय एयरटेल पर कर्नाटक टेलीकॉम सर्किल में वेरिफिकेशन नियमों को ताक में रखते हुए सब्सक्राइबर्स जोड़ने का आरोप लगा है। लाइसेंस अग्रीमेंट नियम के तहत कंपनी को अपने नेटवर्क में ग्राहक जोड़ने से पहले जरूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी है। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए वेरिफिकेशन नार्म्स जारी किया है। DoT द्वारा अगस्त 2025 में किए गए ऑडिट में कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया है।
दूरसंचार विभाग समय-समय पर टेलीकॉम कंपनियों द्वारा नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए भरे गए CAF यानी कस्टमर अप्लीकेशन फॉर्म का ऑडिट करता है। भारती एयरटेल के CAF ऑडिट में भरी गई जानकारियों को सही से वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। फाइलिंग के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने कर्नाटक टेलीकॉम सर्किल में एयरटेल को नोटिस जारी किया है, जिसमे 2.14 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एयरटेल ने दूरसंचार विभाग के नोटिस को मान लिया है और जुर्माना भरने को तैयार है।
क्वालिटी ऑफ सर्विस नॉर्म्स लागू
हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब टेलीकॉम कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन की वजह से जुर्माना लगा हो। पहले भी टेलीकॉम कंपनियों पर इस तरह का जुर्माना लगाया जा चुका है। दूरसंचार विभाग ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के नार्म्स को टाइट किया है ताकि गलत दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड जारी न किया जा सके।
दूरसंचार कंपनियों को भी इसके लिए पहले से ही गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है। इसके दूरसंचार नियामक यानी TRAI ने 1 अक्टूबर के क्वालिटी ऑफ सर्विस नॉर्म्स भी लागू कर दिया है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस को ऑडिट किया जाएगा ताकि यूजर्स को नेटवर्क सर्विस संबंधित दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
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