फर्रुखाबाद में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने नौ वर्ष पुराने नाबालिग छात्रा के अपहरण और छेड़छाड़ मामले में आरोपी अमन को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आठ जून की तारीख तय की गई है। यह मामला आठ फरवरी 2017 को शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री शहर के कॉलेज में कक्षा नौ की छात्रा थी। वह सुबह करीब नौ बजे अपनी पुत्री को कॉलेज छोड़ने गए थे। पुत्री को रास्ते में छोड़कर वह अपने काम से चले गए। दोपहर में पुत्री डरी-सहमी हालत में घर लौटी। पूछताछ करने पर पुत्री ने बताया कि थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के मोहल्ला कटरा बू अली खां निवासी अमन उसे बहलाकर एक कमरे में ले गया था। अमन ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कीं। उसने छात्रा की तस्वीरें खींचने का भी प्रयास किया। आरोपी ने परिजन को मामले की जानकारी देने पर तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी थी। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार किया। विशेष न्यायाधीश रितिका त्यागी ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को परखा। गवाहों के बयानों को भी ध्यान से सुना गया। इन सभी के आधार पर आरोपी अमन को दोषी पाया गया। उसे तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
Source link
नाबालिग छात्रा के अपहरण और छेड़छाड़ मामले में आरोपी दोषी: नौ साल पुराने पॉक्सो मामले में अदालत ने भेजा जेल, सजा पर 8 जून को सुनवाई – Farrukhabad News
RELATED ARTICLES

