चूरू जिले के तारानगर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (एडीजे) ने अवैध हथियार और चोरी की संपत्ति रखने के एक पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2018 में साहवा थाने में दर्ज किया गया था। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने हनुमानगढ़ जिले के जगतसिंह उर्फ कालू और बलराम को अवैध हथियार रखने तथा चोरी की संपत्ति अपने कब्जे में रखने का दोषी पाया। इस पर दोनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने पैरवी की। उन्होंने साक्ष्य और तथ्यों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने उपलब्ध गवाहों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय सुनाया।
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