नीमच की एक अदालत ने ट्रेन में यात्रियों को नशीला पदार्थ पिलाकर लूटने के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रधान न्यायाधीश) वीरेंद्रसिंह राजपूत की अदालत ने आरोपी महेंद्र मीणा को 5 साल के कठोर सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला शनिवार शाम को सुनाया गया। यह घटना 21 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 5:25 बजे हुई थी। फरियादी प्रेमकुमार शर्मा (निवासी भगवत नगर, मंदसौर) मंदसौर रेलवे स्टेशन पर उदयपुर जाने वाली ट्रेन में चित्तौड़गढ़ के लिए जनरल टिकट लेकर बैठे थे। ट्रेन की बोगी में पहले से ही दो अन्य युवक मौजूद थे। ऐसे दिया था घटना को अंजाम ट्रेन के रुकने पर आरोपियों ने अपने तीसरे साथी को बुलाया। वह साथी स्टेशन की कैंटीन से पानी की बोतल और गर्म चाय लेकर आया। आरोपियों ने सहयात्री होने का नाटक करते हुए प्रेमकुमार शर्मा से भी चाय और पानी पीने का आग्रह किया। प्रेमकुमार ने पहले तो मना किया, लेकिन आरोपियों के बार-बार आग्रह करने पर उन्होंने चाय और पानी की कुछ घूंट पी ली। कुछ ही मिनटों में प्रेमकुमार अचेत हो गए। इसके बाद आरोपियों ने उनका मोबाइल, रुपयों से भरा पर्स और अन्य कीमती सामान लूट लिया और मौके से फरार हो गया। इस मामले में मध्य प्रदेश शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती और अपर लोक अभियोजक इमरान खान ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। उनकी पैरवी के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई।
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ट्रेन में नशीली चाय पिलाकर लूटने वाला दोषी करार: नीमच कोर्ट ने 5 साल की जेल, ₹5000 जुर्माना लगाया – Neemuch News
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