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ITR Filing 2026: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर-3 फॉर्म को लाइव कर दिया है. यह फॉर्म उन लोगों और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के लिए है, जिनकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से होती है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया ITR-3 फॉर्म
ITR Filing 2026: अगर आप बिजनेस करते हैं या शेयर बाजार में ट्रेडिंग से आपकी कमाई होती है, तो यह खबर आपके काम की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर 3 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी की सुविधा को चालू कर दिया गया है. इससे पहले डिपार्टमेंट ITR-1, ITR-2 और ITR-4 फॉर्म पहले ही जारी कर चुका है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा है कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-3 की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है.
Kind Attention Taxpayers!

