Sunday, October 4, 2026
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मताधिकार से वंचित करने वाली प्रक्रिया मनमानी: सुप्रीम कोर्ट के जज बोले- कोई बहाना इसे सही नहीं ठहरा सकता, मताधिकार के बिना नागरिक अर्थहीन


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नई दिल्ली8 मिनट पहले

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फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि लाखों भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया मनमानी है। ऐसी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था को नकारती है। कोई भी बहाना इसे सही नहीं ठहरा सकता।

जस्टिस भुइयां हैदराबाद में NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि, अपने भाषण में उन्होंने किसी खास प्रक्रिया या अथॉरिटी का नाम नहीं लिया।

जस्टिस भुइयां की स्पीच, 5 बड़ी बातें…

  • एक वर्ग वोट देने का अधिकार रखता हो और दूसरे वर्ग को इससे वंचित रखा जाए, भारत का संविधान नागरिकों के दो वर्ग नहीं बनाता।
  • भारतीय नागरिकों को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और 14 का उल्लंघन होगी।
  • अगर कोई प्रक्रिया लाखों भारतीय नागरिकों को उनके ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना देती है, तो ऐसी मनमानी है।
  • ऐसी प्रक्रिया संविधान की बुनियाद पर चोट करती है। यह भारतीय संविधान के संवैधानिक व्यवस्था को नकारने के बराबर है।
  • कोई भी संस्था इससे मुक्त नहीं है। कोई भी प्राधिकरण ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी अदालत इसे माफ नहीं कर सकती। कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है।

अरबपति हो रिक्शा चालक, दोनों के वोट बराबर

जस्टिस भुइयां ने कहा, “भारतीय नागरिकों का मतदान का अधिकार, विदेशी शासन के खिलाफ भारत के लंबे संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यह हमारी आजादी की अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 326 में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता।”

उन्होंने कहा- “एक व्यक्ति अरबपति हो सकता है और दूसरा रिक्शा चालक; फिर भी दोनों के पास अपने वोट होंगे और उनके वोटों का मूल्य बराबर होगा।”

अमेरिकी जज जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर की टिप्पणी का हवाला देते हुए कि लोकतंत्र में सर्वोच्च पद नागरिक का होता है, जस्टिस भुइयां ने पूछा- “मतदान के अधिकार के बिना एक नागरिक का क्या मूल्य है?”



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