इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ट्रॉमा सेंटर के सीनियर रेजिडेंट डॉ. विनय कुमार पाठक की बर्खास्तगी रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि बिना विधि अनुसार जांच के सिर्फ 4 लाइन में सेवा समाप्ति आदेश जारी करना गलत है। डॉ. विनय कुमार पाठक की याचिका पर न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान ने यह आदेश दिया। क्या है मामला जानिये याची ने डायरेक्टर द्वारा 18.सितंबर.2026 को जारी बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी थी। साथ ही मांग की थी कि उनके द्वारा दिए गए इस्तीफे पर उचित आदेश पारित किया जाय। कोर्ट ने डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि वह याची को सुनवाई का अवसर देकर कानून के अनुसार ताजा, तर्कसंगत और कारण सहित आदेश पारित करें।
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बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के सीनियर रेजिडेंट की बर्खास्तगी रद्द: हाईकोर्ट ने कहा- बिना जांच के 4 लाइन का आदेश नहीं चलेगा – Prayagraj (Allahabad) News
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