इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने आपात बैठक कर महासचिव विक्रांत पांडेय के 18 जून को जारी आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बार के कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई थी।
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एल्डर कमेटी ने कहा है कि बाइलाज के नियम 8 के, 18 व 55 के अनुसार कार्यकारिणी का कार्यकाल 13 माह पूरा होते ही 2 जून 25 को समाप्त हो चुका है। कार्यकारिणी अधिकार हीन हो चुकी है।
एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सी एल पांडेय द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी आर के ओझा के नाम जारी पत्र में कहा है कि घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव 23 जुलाई को संपन्न होगा। हाईकोर्ट बार आफिस खुला रहेगा, सभी कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और मुख्य चुनाव अधिकारी अपना प्रशासनिक कार्य करेंगे। कमेटी ने इस आदेश से सभी को अवगत कराने को कहा है।