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Air India Plane Crash: एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुआ, जिसमें 241 यात्रियों और क्रू की मौत हो गई. बीमा कवर 850 करोड़ रुपये था, दावों का अनुमान 1,500 करोड़ रुपये से अधिक है…और पढ़ें
12 जून को अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में 241 पैसेंजर्स और क्रू की जान चली गई थी. (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
- एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 241 यात्रियों और क्रू की मौत
- मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत परिजनों को 1.8 करोड़ रुपये मुआवजा
- बीमा कवर 850 करोड़ रुपये, दावों का अनुमान 1,500 करोड़ रुपये से अधिक
Air India Plane Crash: बीती 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया था. इस हादसे ने न केवल देश को झकझोर दिया, बल्कि बीमा जगत में भी हलचल मचा दी है. सूत्रों के अनुसार, अप्रैल में इस प्लेन का इंजन बदला गया था, जिसके बाद एयर इंडिया ने इसका बीमा कवर 750 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 850 करोड़ रुपये कर दिया. अब इस हादसे से कुल दावों का अनुमान 1,500 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है.
850 करोड़ तय हुई थी प्लेन की कीमत
इसके अलावा, जमीन पर हुए नुकसान के लिए भी अतिरिक्त दावे होंगे. आपको बता दें कि करीब 11 साल पुराना यह ड्रीमलाइनर प्लेन जनवरी 2014 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था. अब इसे पूरी तरह नष्ट माना गया है. प्लेन की उम्र के हिसाब से इसका बीमा मूल्य 850 करोड़ रुपये तय किया गया था, जो अब हुल क्लेम (प्लेन के नुकसान का दावा) के रूप में मांगा जाएगा. यह हादसा हाल के वर्षों में एशिया में बड़े विमानों का पहला बड़ा हादसा है.
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय एयरलाइंस के लिए वैश्विक बीमा बाजार में प्रीमियम बढ़ सकता है. एयर इंडिया के पूरे बेड़े का बीमा कवर 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का है, जिसके लिए कंपनी हर साल करीब 250 करोड़ रुपये का प्रीमियम देती है. इस हादसे का सबसे बड़ा वित्तीय बोझ वैश्विक री-इंश्योरर्स, जैसे लंदन और बरमूडा के एआईजी और एएक्सए एसएल (AXA XL) पर पड़ेगा. वहीं, टाटा एआईजी, जीआईसी आरई, युनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जैसी भारतीय बीमा कंपनियां जैसे केवल 7.5-10% जोखिम वहन करेंगी, यानी उनका हिस्सा 100-150 करोड़ रुपये तक सीमित रहेगा.
इंश्योरेंस क्लेम को जल्द निपटाने के निर्देश
आपको बता दें कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 14 जून को एक सर्कुलर जारी कर बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि वे जीवन और दुर्घटना बीमा दावों को जल्द से जल्द निपटाएं. इसके लिए एफआईआर और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों की जरूरत को माफ कर दिया गया है. कंपनियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और 16 जून से साप्ताहिक अपडेट देने को कहा गया है.

Anoop Kumar Mishra is associated with News18 Digital for the last 3 years and is working on the post of Assistant Editor. He writes on Health, aviation and Defence sector. He also covers development related to …और पढ़ें
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