8 साल पुराने चर्चित ऑनर किलिंग केस में इंदौर विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट सभी आरोपियों को हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए कठोर दंड से दंडित किया। विशेष न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्र ने आरोपी अरुण भालसे, शिवराम भालसे, राहुल पंवार, सोनू दांगे, राजेश मोये और विशाल खेडेकर को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 307 के तहत 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। बहन की लव मैरिज से नाराज था भाई प्रभारी उप संचालक अभियोजन राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि भावना नगर निवासी रिंकी भालसे ने 2018 में तेजकरण भालसे से प्रेम विवाह किया था। इसी बात को लेकर रिंकी के परिजन नाराज थे। 26 जुलाई 2018 को आरोपियों ने तेजकरण को घर के नीचे बुलाया और बहन को भगाकर शादी करने की बात को लेकर विवाद किया। इसके बाद आरोपियों ने तेजकरण और उसके मित्र मोनू पर चाकुओं और लात-घूंसों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल तेजकरण को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिर भी साबित हुआ अपराध मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मृतक की पत्नी रिंकी भालसे और घायल गवाह मोनूराव कोर्ट में अपने पूर्व बयानों से मुकर गए और अभियोजन का समर्थन नहीं किया। यहां तक कि घायल मोनू ने आरोपियों की पहचान करने से भी इनकार कर दिया। इसके बावजूद आरती भदौरिया (ADPO) ने अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। कोर्ट ने अन्य चश्मदीद गवाहों की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए अभियोजन के तर्कों को स्वीकार किया और सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। हत्या के साथ हत्या के प्रयास में भी सजा कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने न केवल तेजकरण की हत्या की, बल्कि मोनू की भी हत्या करने का प्रयास किया था। इसी आधार पर आरोपियों को हत्या के साथ-साथ हत्या के प्रयास के अपराध में भी दोष सिद्ध हुआ।
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इंदौर के भावना नगर हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद: लव मैरिज के बाद हुई थी हत्या; गवाह मुकरने के बावजूद दोषियों को मिली सजा – Indore News
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