Saturday, June 20, 2026
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ई-फाइलिंग पोर्टल पर लाइव हुआ ITR 3 फॉर्म, जानिए किसे फाइल करना जरूरी


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ITR Filing 2026: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर-3 फॉर्म को लाइव कर दिया है. यह फॉर्म उन लोगों और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के लिए है, जिनकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से होती है.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया ITR-3 फॉर्म

ITR Filing 2026: अगर आप बिजनेस करते हैं या शेयर बाजार में ट्रेडिंग से आपकी कमाई होती है, तो यह खबर आपके काम की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर 3 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी की सुविधा को चालू कर दिया गया है. इससे पहले डिपार्टमेंट ITR-1, ITR-2 और ITR-4 फॉर्म पहले ही जारी कर चुका है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा है कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-3 की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है.



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