अंकित श्रीवास्तव | जौनपुर4 मिनट पहले
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जौनपुर में नौ साल पुराने दहेज हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन पांडेय की अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी महेंद्र (पुत्र खिलाड़ी, निवासी ग्राम थलोई, थाना मछली शहर) ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनकी बहन सरोजा की शादी 15 साल पहले मछली शहर थाना क्षेत्र के बारी गांव निवासी दयाशंकर से हुई थी। शादी के बाद पति दयाशंकर, सास राजकुमारी, ननद चांदनी और देवर लुल्लुर ने 21 अप्रैल 2016 को सरोजा को 10,000 रुपए दहेज की मांग को लेकर पीटा था। इसके बाद, सरोजा के ससुर जुग्गीलाल ने दिल्ली से फोन पर साजिश रची। सभी आरोपियों ने मिलकर 29 अप्रैल 2016 को सरोजा की हत्या कर दी।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा परीक्षित गवाहों के बयानों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पति दयाशंकर को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास और 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं, साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।

