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Employees’ Pension Scheme: नौकरीपेशा लोगों के लिए PF रिटायरमेंट का बड़ा सहारा माना जाता है. हर महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा EPF में जमा होता है और कंपनी भी उतना ही योगदान देती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हर EPF मेंबर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती. इसके लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) के कुछ जरूरी नियम पूरे करने होते हैं.
जानिए कौन होता है EPS के लिए एलिजिबल
Employees’ Pension Scheme: अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से पीएफ (PF) कटता है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. बहुत से लोगों को लगता है कि पीएफ कटने का मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन पक्की है. लेकिन ऐसा नहीं है. ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के मुताबिक, हर पीएफ खाताधारक पेंशन पाने का हकदार नहीं होता. आइए बेहद आसान शब्दों में समझते हैं कि पेंशन किसे मिलेगी और किसे नहीं.
आपकी बेसिक सैलरी और डीए (DA) का 12% हिस्सा आपके पीएफ अकाउंट में जाता है. इतनी ही रकम (12%) आपकी कंपनी भी देती है. लेकिन कंपनी के इस 12% हिस्से के दो टुकड़े होते हैं. 3.67% हिस्सा आपके EPF (प्रोविडेंट फंड) अकाउंट में जाता है और 8.33% हिस्सा आपके EPS (पेंशन स्कीम) में जाता है.
किसे मिलेगी पेंशन?
पेंशन का फायदा उठाने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. आपको कम से कम 10 साल तक नौकरी करनी होगी. जरूरी नहीं कि यह नौकरी एक ही कंपनी में लगातार हो, कुल मिलाकर 10 साल की सर्विस होनी चाहिए. रेगुलप पेंशन पाने के लिए आपकी उम्र 58 साल होनी चाहिए. अगर आप चाहें तो 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन शुरू करवा सकते हैं (बशर्ते 10 साल की नौकरी पूरी हो चुकी हो), लेकिन तब पेंशन की रकम थोड़ी कम मिलेगी. सरकार की तरफ से कम से कम 1,000 रुपये महीना की पेंशन तय की गई है.
किसे नहीं मिलेगी पेंशन?
अगर आपने 1 सितंबर 2014 के बाद नई नौकरी शुरू की है और जॉइनिंग के समय आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये महीने से ज्यादा थी, तो आप इस पेंशन स्कीम (EPS) के दायरे में नहीं आते. इस स्थिति में कंपनी का पूरा 12% हिस्सा सिर्फ पीएफ अकाउंट में जाएगा, पेंशन में कुछ नहीं.
पैसा निकालने के नियम
- 6 महीने से 10 साल तक की नौकरी: अगर आप 10 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप पेंशन फंड में जमा पूरा पैसा एक बार में निकाल सकते हैं. इसके लिए Form 10C भरना होगा.
- 10 साल से ज्यादा की नौकरी: इस स्थिति में आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते. आपको 58 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन ही मिलेगी. इसके लिए Form 10D भरना होता है.
कैसे पता करें अपना पेंशन बैलेंस और कितनी मिलेगी पेंशन?
आप EPFO की वेबसाइट पर जाकर अपनी पीएफ पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं. पासबुक के आखिरी कॉलम में हर महीने जमा होने वाला पेंशन का पैसा दिखता है.
पेंशन का फॉर्मूला:
आपकी पेंशन कितनी बनेगी, यह इस फॉर्मूले से तय होता है:
मंथली पेंशन = {पेंशन योग्य सैलरी} × {नौकरी के साल}/ 70
उदाहरण के लिए, अगर किसी की पेंशन सैलरी 15,000 रुपये है और उसने 25 साल नौकरी की है, तो फॉर्मूले के हिसाब से उसे हर महीने करीब 5,357 रुपये पेंशन मिलेगी.
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वर्तमान में विनय कुमार झा नेटवर्क18 की वेबसाइट hindi.news18.com में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह मई 2017 से इस वेबसाइट के साथ जुड़े हैं. वह बीते 5 सालों से वर्तमान में वेबसाइट के बिजनेस सेक्शन के …और पढ़ें

