राजस्थान हाईकोर्ट ने आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर की प्रिंसिपल डॉ. तबस्सुम खान को 5 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया है। यह मामला इलेक्ट्रिशियन महेंद्र सिंह शेखावत को अंतरिम आदेश के बावजूद सेवा में जारी नहीं रखने से जुड़ा है। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। महेंद्र सिंह ने अपनी सेवा नियमित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका दायर करते समय वह स्कूल में कार्यरत थे। हाईकोर्ट ने 14 मार्च 2022 को अंतरिम आदेश दिया था, लेकिन स्कूल ने इसका पालन नहीं किया। इलेक्ट्रिशियन का काम स्थायी अवमानना याचिका की सुनवाई में स्कूल ने कहा- कोर्ट ने कर्मचारी को काम पर रखने का निर्देश नहीं दिया था, बल्कि उसकी जगह किसी और को नियुक्त न करने को कहा था। स्कूल ने माना कि महेंद्र सिंह को सेवा में नहीं रखा गया। कोर्ट ने कहा- इलेक्ट्रिशियन का काम स्थायी होता है। महेंद्र सिंह 13 जनवरी 2014 से 15 मार्च 2022 तक इस पद पर काम करते रहे थे। कोर्ट ने प्रिंसिपल को खुद आकर स्थिति साफ करने का निर्देश दिया है।
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