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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. (एएनआई)इस टिप्पणी के साथ, जस्टिस गौतम चौधरी ने कानपुर नगर परिषद के सदस्य प्रदीप मिश्रा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी. मिश्रा पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके संपत्ति बैनामा करने वालों के जाली हस्ताक्षर करने और लेखपाल की रिपोर्ट का सत्यापन करने में शामिल होने का आरोप है.
उन्होंने कहा कि इस अपराध में शामिल होने का उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और वह जांच में सहयोग करेगा. उन्होंने कहा कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए उसे राहत दी जानी चाहिए.
वहीं, शिकायतकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता फरार है और उसके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही तक शुरू की जा चुकी है. ऐसी स्थिति में फरार आरोपी अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है. अदालत ने कानूनी पहलुओं और तथ्यों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
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