बुरहानपुर में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में एक अधिवक्ता ने बक्शिश (उपहार) में मिली संपत्ति के कथित अवैध नामांतरण की शिकायत की। उन्होंने कलेक्टर से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह मामला कलेक्टर द्वारा अपंजीकृत बक्शिश वाली संपत्तियों के नामांतरण पर प्रतिबंध के बावजूद सामने आया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि कलेक्टर ने अपंजीकृत बक्शिश वाली संपत्तियों और अवैध कॉलोनियों के छोटे भूखंडों के नामांतरण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यह प्रतिबंध वर्ष 2022 से लागू है। इसके बावजूद, ऐमागिर्द खसरा नंबर 412-2 (रकबा 0.1520 हेक्टेयर कृषि भूमि) में से भूमि स्वामी ने शेख अजीज पिता शेख रोशन, नवाब अहमद पिता शेख रोशन व अन्य को एक हजार रुपए के स्टाम्प पर अपंजीकृत मौखिक बक्शिश दी थी। वर्तमान में शेख अजीज और अन्य इस भूमि पर रहते हैं। आरोप- अपंजीकृत जमीन का नामांतरण हुआ
अधिवक्ता शेख हनीफ ने जनसुनवाई में शिकायत करते हुए कहा कि नायब तहसीलदार बुरहानपुर द्वारा 25 जून 2024 को इस अपंजीकृत बक्शिश वाली भूमि का नामांतरण कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांतरण के बाद रिकॉर्ड में अजीज पिता रोशन, नवाब पिता रोशन की जगह ‘सुधा विरुद्ध किशन लाल’ दर्ज है, जबकि भूमि खसरे में दर्ज नहीं है। अधिवक्ता ने इसे फर्जीवाड़ा बताते हुए गहन जांच की मांग की। जनसुनवाई में अन्य शिकायतें भी आईं। इच्छापुर निवासी नजमा बी हसन ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनका नाम सूची में होने के बावजूद उन्हें पंचायत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नजमा बी ने सरपंच और सचिव पर अभद्र व्यवहार का आरोप भी लगाया। इसके अतिरिक्त, कुछ लोगों ने आजाद नगर निवासी अख्तर उद्दीन पिता रियाज उद्दीन और मुमताज उद्दीन पिता चिराग उद्दीन के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि खसरा नंबर 390 (रकबा 0.3880) पर अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है। उन्होंने इस मामले की भी जांच कर कार्रवाई की मांग की।
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बुरहानपुर में प्रतिबंधित बक्शिश जमीन का हुआ नामांतरण: अधिवक्ता ने जनसुनवाई में फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर कलेक्टर से जांच की मांग की – Burhanpur (MP) News
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