Thursday, May 21, 2026
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NGT आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप: जोधपुरा समिति ने सीमेंट कंपनी के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन – Kotputli-Behror News




जोधपुरा संघर्ष समिति के सदस्य आज जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने सीमेंट प्लांट से संबंधित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों का पालन न होने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया समिति के सचिव कैलाश यादव, सुमन देवी और सतपाल यादव ने ज्ञापन में बताया कि कोटपूतली माइनिंग विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हमेशा सीमेंट प्लांट के पक्ष में रिपोर्ट जारी करते हैं। समिति ने आरोप लगाया कि आज भी 500 मीटर की परिधि में ब्लास्टिंग की जा रही है, जबकि कहीं भी 500 मीटर सीमांकन या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि क्षेत्र में कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। 1260वें दिन भी जारी रहा धरना ज्ञापन में यह भी कहा गया कि प्रशासन अभी तक पुनर्वास पर कोई रिपोर्ट नहीं दे पाया है। समिति ने कोटपूतली प्रशासन, माइनिंग विभाग और प्रदूषण बोर्ड पर कंपनी के सिपहसालार की तरह काम करने का गंभीर आरोप लगाया। जोधपुरा संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना आज 1260वें दिन भी जारी रहा। समिति ने हाईकोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें शुक्लावास की मंदिर भूमि से क्रेशर के डंपरों का अवैध रास्ता हटाने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश को जारी हुए दो माह हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब तक इसका पालन कराने में विफल रहा है। इस पर जिला कलेक्टर ने तहसीलदार रामधन गुर्जर को जनसुनवाई में ही निर्देशित किया, जिस पर तहसीलदार ने सोमवार तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने का ठोस आश्वासन दिया। महापड़ाव की चेतावनी दी एक अन्य मामले में, परिवादी ग्यारसी लाल आर्य ने बताया कि पवाना (अहीर) में स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास और अनुसूचित जाति मोहल्ले के नजदीक रात में किसी भी खनन पट्टे में सूर्यास्त से सूर्योदय तक खनन कार्य न करने के आदेश खान सुरक्षा विभाग अजमेर और जिला कलेक्टर ने जारी किए हैं। इसके बावजूद माइनिंग विभाग की मिलीभगत से इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। आर्य ने चेतावनी दी कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो महापड़ाव किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने डीजीएमएस (खान सुरक्षा महानिदेशालय) के आदेशों का पालन कराने की बात कही।



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