जौनपुर की अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने जितेंद्र कुमार सिंह की हत्या के मामले में कृपा शंकर सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा देवी और बेटे नितेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने मंगलवार को करीब 1:30 बजे तीनों पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी रकम वादिनी को देने का आदेश दिया गया।
मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के बेदौली गांव का है। जितेंद्र की पत्नी बेबी सिंह ने महाराजगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 11 अक्टूबर 2021 को सुबह 7 बजे जितेंद्र घर के बाहर समरसेबल के पास झाड़ू लगा रहे थे।
आरोप था कि पड़ोसी नितेश सिंह, उनके पिता कृपा शंकर सिंह और मां पुष्पा देवी वहां पहुंचे। तीनों ने फावड़ा, लाठी और टंगारी से जितेंद्र पर हमला किया। गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
जितेंद्र के छोटे भाई विकास और बृजेश आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने उन पर भी हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में केस डायरी पेश की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया।
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जितेंद्र सिंह की हत्या में पति-पत्नी और बेटे को उम्रकैद: जौनपुर कोर्ट ने तीनों पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना लगाया – Jaunpur News
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