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BMW accident in Delhi: BMW एक्सीडेंट मामले में गिरफ्तार महिला गगनप्रीत की जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत कौर की याचिका पर नोटिस जारी किया है. गगनप्रीत के एडवोकेट की तरफ से एक्सीडेंट का सीसीटीवी संरक्षित रखने की मांग की गई. कोर्टरूम में क्या-क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर…
गगनप्रीत सिंह की क्या-क्या थी दलीलें
1- गगनप्रीत के वकील ने कहा कि एक्सीडेंट के मामले को पुलिस ने IPC 304 (BNS 105) मे बदल दिया. उनका आरोप है कि जानबूझकर पुलिस ने सिर्फ 304 लगाई, जिसकी सजा उम्रकैद है.
3- एक एंबुलेंस भी वहां पर से निकली, लेकिन वो देखने के बाद भी नहीं रुकी. उसकी भी गलती है लेकिन उसे आरोपी नहीं बनाया गया. वहीं एक एम्बुलेंस वाले ने ले जाने से मना किया उस पर भी कारवाई होनी चाहिए.
दिल्ली पुलिस की क्या थी दलील
गगनप्रीत अभी जेल में ही रहेगी शनिवार को उसकी जमानत पर आगे की सुनवाई होगी. पुलिस का कहना है कि गगनप्रीत पीड़ित नवजोत सिंह को घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर क्यों ले गई, इसलिए 304 लगी? इनकी गाड़ी में भी पूरा परिवार बैठा था बच्चे और पति भी थे जो घायल हुए.
क्या है मामला?
38 वर्षीय गगनप्रीत कौर को गैर इरादतन हत्या और अन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद 15 सितंबर को दो दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव, नवजोत सिंह (52), हरि नगर निवासी, रविवार दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई दुर्घटना में मारे गए. वे बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद घर लौट रहे थे.

