Monday, May 25, 2026
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बस, एंबुलेंस और…. गगनप्रीत की वो 4 जोरदार दलीलें, क्या दिला पाएंगे बेल? पुलिस की ये जिरह फसाएगी पेच


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BMW accident in Delhi: BMW एक्सीडेंट मामले में गिरफ्तार महिला गगनप्रीत की जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत कौर की याचिका पर नोटिस जारी किया है. गगनप्रीत के एडवोकेट की तरफ से एक्सीडेंट का सीसीटीवी संरक्षित रखने की मांग की गई. कोर्टरूम में क्या-क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर…

गगनप्रीत की जमानत पर अब शनिवार को होगी सुनवाई
नई दिल्ली. दिल्ली के चर्चित बीएमडब्ल्यू सड़क हादसे मामले में बुधवार को पुलिस ने आरोपी महिला गगनप्रीत सिंह को पेश किया. इस दौरान गगनप्रीत सिंह के वकील ने कोर्टरूम में जोरदार दलीलें अदालत में रखी और दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एक जिरह रखी जिसके बाद जज से और वक्त की मांग की. अदालत ने पुलिस को जिरह रखने के लिए शनिवार तक का वक्त दिया है.

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को धौला कुआं में हुई हादसे में शामिल बीएमडब्ल्यू कार चलाने वाली महिला की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी. इस दुर्घटना में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी घायल हो गई थीं. न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने गगनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी.

गगनप्रीत सिंह की क्या-क्या थी दलीलें

गगनप्रीत की वकील ने अदालत ने दुर्घटना के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की आरोपी की याचिका पर भी नोटिस जारी किया. इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी. अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई की और मामले की सुनवाई शनिवार के लिए स्थगित कर दी है.

1- गगनप्रीत के वकील ने कहा कि एक्सीडेंट के मामले को पुलिस ने IPC 304 (BNS 105) मे बदल दिया. उनका आरोप है कि जानबूझकर पुलिस ने सिर्फ 304 लगाई, जिसकी सजा उम्रकैद है.

2- जब मुझे गिरफ्तार किया तो 10 घंटे बाद FIR दर्ज की गई और मेरे दोनों बच्चे भी गाड़ी में थे.

3- एक एंबुलेंस भी वहां पर से निकली, लेकिन वो देखने के बाद भी नहीं रुकी. उसकी भी गलती है लेकिन उसे आरोपी नहीं बनाया गया. वहीं एक एम्बुलेंस वाले ने ले जाने से मना किया उस पर भी कारवाई होनी चाहिए.

4- हादसे के समय मृतक बस से टकराया और उस बस को भी पकड़ना चाहिए. गगनप्रीत के वकील ने दलील दी कि हमें पीड़ित के प्रति पूरी सहानुभूति है.

दिल्ली पुलिस की क्या थी दलील

गगनप्रीत अभी जेल में ही रहेगी शनिवार को उसकी जमानत पर आगे की सुनवाई होगी. पुलिस का कहना है कि गगनप्रीत पीड़ित नवजोत सिंह को घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर क्यों ले गई, इसलिए 304 लगी? इनकी गाड़ी में भी पूरा परिवार बैठा था बच्चे और पति भी थे जो घायल हुए.

क्या है मामला?

38 वर्षीय गगनप्रीत कौर को गैर इरादतन हत्या और अन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद 15 सितंबर को दो दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव, नवजोत सिंह (52), हरि नगर निवासी, रविवार दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई दुर्घटना में मारे गए. वे बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद घर लौट रहे थे.

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