Thursday, July 16, 2026
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शादी में अब लाइसेंसधारी कैटरर्स ही बनाएंगे खाना बिना एफएसएसएआई अनुमति पर होगी कार्रवाई – Baran News



बारां | जिले में अब शादी-ब्याह, धार्मिक आयोजनों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भोजन परोसने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण वाले हलवाई और कैटरर्स सार्वजनिक आयोजनों में भोजन बना सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत आयोजकों को कार्यक्रम से पहले कैटरर्स की लाइसेंस संख्या सहित पूरी जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई होगी। सीएमएचओ डॉ जगदीश कुशवाह ने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान की ओर से जारी एसओपी के अनुसार आयोजक या कैटरर्स को कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान, आयोजक का नाम, मोबाइल नंबर, कैटरर्स का नाम एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या, संभावित मेहमानों की संख्या और भोजन तैयार व परोसने के स्थान की जानकारी पहले से देनी होगी। विभाग जिले के सभी हलवाई, कैटरर्स और खाद्य व्यवसाय संचालकों का सत्यापन भी करेगा। नई व्यवस्था में मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन और फार्म हाउस संचालकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में केवल लाइसेंसधारी खाद्य व्यवसाय संचालक ही भोजन तैयार करें। जरूरत पड़ने पर खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जाएंगे। एसओपी लागू की गई है: राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक आयोजनों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गई है। अब शादी-विवाह, धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में केवल वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त हलवाई, कैटरर्स और खाद्य व्यवसायी ही भोजन तैयार एवं परोस सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहा है, तो खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायत विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 07453 230451, 7976003636 पर दर्ज करवा सकते हैं।



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