ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने सीएमएस कंपनी के सुरक्षा गार्ड की हत्या और लूट के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। सभी दोषी आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी
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यह मामला 6 जुलाई 2019 का है। कंपू थाना क्षेत्र के शिवपुरी लिंक रोड पर सीएमएस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड रमेश तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात में तीन लोग सीधे शामिल थे। चार अन्य लोगों ने रेकी की थी। आरोपियों ने हत्या के बाद 8 लाख 29 हजार 400 रुपए लूट लिए थे।
कंपू पुलिस ने जांच में सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लूट की पूरी रकम भी बरामद कर ली गई थी। पुलिस ने सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने नवीन शर्मा, धर्मेंद्र जाट, आकाश बघेल, तपेश गौतम, नवाब सिंह गुर्जर और रणजीत चौहान को दोषी पाया है। शैलू नाम के एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है।
एजीपी अधिवक्ता सचिन अग्रवाल ने बताया कि दिनदहाड़े की गई इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस के लिए आरोपियों को पकड़ना बड़ी चुनौती थी। अब न्यायालय ने सभी सबूतों की जांच के बाद दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है।