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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान और उनके पड़ोसी केतन कक्कड़ के विवाद पर अहम बयान दिया है. कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का अधिकार किसी को भी दूसरों को बदनाम करने का लाइसेंस नहीं देता. सलमान खान के पड़ोसी ने उनके पनवेल फार्महाउस का वीडियो पोस्ट किया था. भाईजान ने इसे मानहानि और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बताते हुए कोर्ट का रुख किया था. जबकि पड़ोसी का आरोप था कि सलमान ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करके उनका रास्ता रोका है. न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शिकायतों को अधिकारियों के पास ले जाने के बजाय सीधे सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने कीमती न्यायिक समय की बर्बादी का हवाला देते हुए केतन कक्कड़ को विवादित पोस्ट हटाने पर विचार करने का सुझाव दिया है. अगली सुनवाई 6 जुलाई तय की है.
विवाद सलमान खान के फार्महाउस को लेकर है.
नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एक बेहद जरूरी और बड़ी बात कही है. कोर्ट का कहना है कि सोशल मीडिया का एक्सेस मिलने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी मानहानि वाली बातें पोस्ट करने लगे. फिर चाहे वह इंसान कोई आम नागरिक हो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी. दरअसल, यह पूरा मामला बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और उनके पनवेल फार्महाउस के पड़ोसी केतन कक्कड़ के बीच का है. न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने इस बात पर कड़ा एतराज जताया. उन्होंने सवाल उठाया कि लोग अपनी कानूनी शिकायतों को सरकारी अधिकारियों के पास ले जाने के बजाय चीजें सीधे सोशल मीडिया पर क्यों अपलोड कर देते हैं?
विवाद की शुरुआत तब हुई, जब सलमान के पड़ोसी केतन कक्कड़ ने आरोप लगाया कि अभिनेता ने अपने फार्महाउस का कंस्ट्रक्शन नियमों को ताक पर रख किया था. ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान के पड़ोसी ने उन पर उनकी जमीन का रास्ता भी रोकने का आरोप लगाया. केतन कक्कड़ का दावा है कि उन्होंने इस बारे में अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया. जवाब में सलमान खान ने केतन कक्कड़ के खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया. सलमान का कहना है कि पड़ोसी ने उनके फार्महाउस की एक्टिविटीज को लेकर जो वीडियो पोस्ट शेयर किए हैं, वे न सिर्फ उनकी अमेज खराब करने वाले हैं, बल्कि सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भी हैं.
6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
सलमान खान ने पहले सिविल कोर्ट से इन वीडियो को हटवाने की मांग की थी, लेकिन वहां से राहत न मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा कि कोर्ट का कीमती समय सिर्फ इस बात की जांच में बर्बाद नहीं होना चाहिए कि किसका पोस्ट मानहानि करने वाला है और किसे हटाना चाहिए. पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया दूसरों को बदनाम करने का अड्डा नहीं है. आखिर में, कोर्ट ने सलमान के पड़ोसी केतन कक्कड़ को सुझाव दिया कि वे खुद ही उन विवादित पोस्ट और वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने पर विचार करें. अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.
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अभिषेक नागर ‘न्यूज18 डिजिटल’ में सीनियर सब एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. दिल्ली के रहने वाले अभिषेक नागर ‘न्यूज18 डिजिटल’ की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने एंटरटेनमेंट बीट के अलावा करियर, हेल्थ और पॉल…और पढ़ें

