Monday, May 25, 2026
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Indigo: DGCA ने पल-पल का किया हिसाब, समझें 22 करोड़ की पेनल्‍टी का पूरा गणित


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DGCA takes action on IndiGo crisis: दिसंबर के पहले सप्‍ताह रोस्‍टरिंग में गड़बड़ी के चलते पैदा हुए क्राइसिस के मामले में डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर ₹22.20 करोड़ की पेनल्टी लगाई है. यह पेनाल्‍टी एफडीटीएल कार के उल्लंघन को लेकर लगाई गई है. साथ ही, एयरलाइंस के सीईओ को कॉशन और कई सीनियर अधिकारियों को वॉर्निंग भी दी गई है.

DGCA takes action on IndiGo crisis: इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस मामले में डायरेक्‍टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. अपने एक्‍शन में डीजीसीए ने हर उस वजह और हर उस पल का हिसाब लिया है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर होना पड़ा था. फ्लाइट ऑपरेशंस और रिवाइज्ड एफडीटीएल कार के नियमों का पालन न करने को लेकर की गई कार्रवाई में डीजीसीए ने टॉप मैनेजमेंट को वॉर्निंग दी गई है, जबकि एयरलाइन पर कुल ₹22.20 करोड़ की भारी पेनल्टी लगाई गई है.

डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को फ्लाइट ऑपरेशंस और क्राइसिस मैनेजमेंट पर अपर्याप्त ओवरऑल ओवरसाइट के लिए कॉशन जारी किया है. वहीं अकाउंटेबल मैनेजर यानी सीओओ को विंटर शेड्यूल 2025 और रिवाइज्ड एफडीटीएल कार के प्रभाव का सही आकलन न करने पर वॉर्निंग दी गई है. डीजीसीए के मुताबिक, इसी चूक के कारण एयरलाइन को बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल डिसरप्शन का सामना करना पड़ा. इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट– ओसीसी को सिस्टमिक प्लानिंग और रिवाइज्ड एफडीटीएल प्रावधानों को समय पर लागू न करने के लिए वॉर्निंग दी गई है.

डीजीसीए ने एयरलाइंस ने मांगी कंप्‍लायंस की रिपोर्ट

डीजीसीए ने निर्देश दिया है कि उन्हें मौजूदा ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हटाया जाए और भविष्य में किसी भी अकाउंटेबल पोजिशन पर तैनात न किया जाए. डीजीसीए ने डिप्टी हेड–फ्लाइट ऑपरेशंस, एवीपी–क्रू रिसोर्स प्लानिंग और डायरेक्टर–फ्लाइट ऑपरेशंस को भी ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनपावर प्लानिंग और रोस्टर मैनेजमेंट में गंभीर चूक के लिए वॉर्निंग जारी की है. साथ ही इंडिगो को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी इंटरनल इंक्वायरी में चिन्हित अन्य कर्मियों पर भी उचित कार्रवाई करे और डीजीसीए को कंप्लायंस रिपोर्ट सौंपे.

हर गुस्‍ताखी और पल-पल का किया गया हिसाब

  1. वित्तीय कार्रवाई की बात करें तो डीजीसीए ने एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल 133A के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने पर इंडिगो पर वन-टाइम सिस्टमिक पेनल्टी लगाई है.
  2. एफडीटीएल कार और अन्य सीएआर नियमों के उल्लंघन के छह मामलों में ₹30-30 लाख की पेनल्टी तय की गई, जिससे कुल ₹1.80 करोड़ का फाइन बना.
  3. इसके अलावा 5 दिसंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक कुल 68 दिनों तक रिवाइज्ड एफडीटीएल कार के नियमों का पालन न करने पर कंटिन्यूड नॉन-कंप्लायंस की कार्रवाई की गई है.
  4. इस अवधि के लिए ₹30 लाख प्रति दिन के हिसाब से ₹20.40 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है. इस तरह इंडिगो एयरलाइंस पर कुल ₹22.20 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है.

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Anoop Kumar MishraAssistant Editor

Anoop Kumar Mishra is associated with News18 Digital for the last 6 years and is working on the post of Assistant Editor. He writes on Health, aviation and Defence sector. He also covers development related to …और पढ़ें

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