Wednesday, May 27, 2026
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RBI Rule: 10 साल पुराने और बंद अकाउंट से भी निकाल पाएंगे पैसा! जानें पूरा नियम


क्या आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का पुराना बैंक अकाउंट सालों से बंद पड़ा है? या फिर किसी अकाउंट में जमा पैसा लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ? तो यह खबर आपके बहुत काम की हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे इनऑपरेटिव आपके बहुत काम की हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे इनऑपरेटिव (Dormant) और अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट्स को लेकर नए नियम और सुविधाएं लागू की हैं, जिससे लोग अपने पुराने खातों में फंसा पैसा वापस पा सकें.

देशभर में करोड़ों रुपये ऐसे बैंक खातों में पड़े हैं, जिनका कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ. कई बार लोग नौकरी बदलने, शहर बदलने या जानकारी की कमी के कारण पुराने खाते भूल जाते हैं. ऐसे में अब RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को उनका पैसा वापस पाने की प्रोसेस आसान बनाया जाए.

क्या होता है इनऑपरेटिव अकाउंट?

अगर किसी सेविंग्स या करंट अकाउंट में लगातार 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो बैंक उसे ‘डॉर्मेंट अकाउंट’ यानी निष्क्रिय खाता घोषित कर देता है. हालांकि, अकाउंट बंद नहीं होता और उसमें जमा पैसा सुरक्षित रहता है.

वहीं, अगर लंबे समय तक खाते में पड़ा पैसा क्लेम नहीं किया जाता, तो वह ‘अनक्लेम्ड डिपॉजिट’ की श्रेणी में चला जाता है. RBI के नियमों के मुताबिक, 10 साल तक बिना क्लेम की रकम बाद में RBI के DEAF (Depositor Education and Awareness Fund) में ट्रांसफर कर दी जाती है.

10 साल बाद भी कैसे मिलेगा पैसा?

RBI ने साफ किया है कि DEAF फंड में पैसा ट्रांसफर होने के बाद भी खाताधारक या उसका कानूनी वारिस उस रकम पर दावा कर सकता है. यानी 10 साल या उससे ज्यादा समय बीत जाने पर भी आपका पैसा खत्म नहीं होता.

इसके लिए ग्राहक को संबंधित बैंक शाखा में जाकर आवेदन देना होगा. बैंक जरूरी दस्तावेजों की जांच करेगा और सही जानकारी मिलने पर रकम वापस की जा सकती है. अगर खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है, तो नॉमिनी या कानूनी वारिस भी पैसा क्लेम कर सकते हैं.

कैसे चेक करें कहीं आपका पैसा फंसा तो नहीं?

RBI ने लोगों की सुविधा के लिए UDGAM पोर्टल भी शुरू किया है. इस पोर्टल पर जाकर ग्राहक अलग-अलग बैंकों में पड़े अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी खोज सकते हैं. इसके लिए मोबाइल नंबर और कुछ जरूरी डिटेल्स की जरूरत होती है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को समय-समय पर अपने पुराने बैंक खातों की जानकारी अपडेट करनी चाहिए. साथ ही हर अकाउंट में नॉमिनी जरूर जोड़ना चाहिए ताकि भविष्य में परिवार को परेशानी न हो.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपका कोई पुराना अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. बैंक में KYC अपडेट और जरूरी प्रोसेस पूरी करके अकाउंट दोबारा एक्टिव कराया जा सकता है. साथ ही, किसी भी बैंक खाते को लंबे समय तक बिना इस्तेमाल छोड़े रखने से बचना चाहिए.

RBI का यह कदम उन लाखों लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, जिनका पैसा पुराने या भूले हुए खातों में फंसा हुआ है. अब सही डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस की मदद से सालों पुरानी जमा राशि भी वापस मिल सकती है.



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