Wednesday, June 3, 2026
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‘काफिर का खून हलाल…’ कौन है ये अदनान, जिसने ज्ञानवापी वाले जज को दी धमकी


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भोपाल के अदनान ने @based.khilji इंस्टाग्राम से जस्टिस रवि कुमार दिवाकर को ज्ञानवापी केस में धमकी दी. यूपी ATS ने केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की है.

अदनान ने जज को मारने की धमकी.

Instagram Viral Post: भारत में आईएसआईएस की खौफनाक साज़िश का का खुलासा हुआ है. वह सोशल मीडिया के जरिए भारत का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है. रविवार को सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काते हुए ज्ञानवापी मस्जिद की सुनवाई कर रहे जज को जान से मारने की धमकी दी गई है. ये धमकी एक इंस्टाग्राम अकाउंट @based.khilji से दी गई, जिसे मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला अदनान चला रहा था. उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधक दस्ता (यूपी ATS) ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही मध्य प्रदेश एटीएस को सतर्क कर दिया है.

घटना का खुलासा तब हुआ जब अदनान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रवि कुमार दिवाकर की तस्वीर पोस्ट की. इस फोटो में जज के चेहरे पर आंखों के ऊपर लाल रंग से ‘KAFIR’ लिखा गया था. साथ ही पोस्ट में अंग्रेजी में लिखा था: ‘THE KAFIRS BLOOD IS HALAL FOR YOU THOSE WHO FIGHT AGAINST YOUR DEEN.’ इसका हिंदी अनुवाद है- “काफिर का खून हलाल है, उन लोगों के लिए जो दीन (गरीब) के लिए लड़ रहे हैं.’

पोस्ट हुआ वायरल

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और इसे हजारों लोगों ने देखा. हालांकि, ये अकाउंट अभी डिएक्टिवेटेड है. विशेषज्ञों के अनुसार, ये मैसेज न केवल न्यायाधीश को सीधी धमकी था, बल्कि कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों को जज की हत्या के लिए उकसाने का प्रयास था. इससे हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया गया है.

जिहादी विचार से प्रेरित

ज्ञानवापी मामले में याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे जज को इस तरह धमकाना भारत को अस्थिर करने का नाकाम प्रयास है. वहीं, पोस्ट में इस्तेमाल शब्दावली पर गौर किया जाए तो साफ पता चलता है कि युवक इस्लामी जिहादी विचारधारा से प्रेरित है. उसके पोस्ट में ‘काफिर’ और ‘हलाल खून’ जैसे शब्दों का प्रयोग धार्मिक आधार पर हिंसा को जायज ठहराने के लिए किया गया है.

केस दर्ज

यूपी ATS ने इस मामले को राष्ट्रविरोधी गतिविधि मानते हुए तत्काल संज्ञान लिया. FIR में IPC की धारा 153A (समुदायों में वैमनस्य फैलाना), 295A (धार्मिक भावनाएं आहत करना), 506 (आपराधिक धमकी), 507 (गुमनाम धमकी) और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. अभी अदनान के खिलाफ UAPA की धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं. यूपी एटीएस ने भोपाल पुलिस और मध्य प्रदेश साइबर सेल को भी अलर्ट किया है. अदनान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो चुकी है. उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है.

कोई और नहीं पर्दे के पीछे

यूपी ATS की जांच में अदनान के अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके संपर्कों और फंडिंग स्रोतों की भी जांच की जा रही है. क्या यह अकेले का कृत्य था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? यह सवाल जांच का केंद्र बिंदु है.

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Deep Raj Deepak

दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व…और पढ़ें

दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व… और पढ़ें

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